जयपुर: राजस्थान के चर्चित एसडीएम थप्पड़कांड मामले में आरोपी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह फैसला जस्टिस अनिल उपमन की एकल पीठ ने सुनाया। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं के चलते नरेश मीणा फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
यह मामला विधानसभा उपचुनाव के दौरान सामने आया था, जब चुनावी हलचल के बीच नरेश मीणा ने ड्यूटी पर तैनात उपजिला अधिकारी (एसडीएम) को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की थी।
हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटना गंभीर है, लेकिन अभियुक्त का अब तक का आचरण और केस की परिस्थिति को देखते हुए उसे जमानत दी जा सकती है।
नरेश मीणा की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि यह घटना चुनावी तनाव के दौरान हुई, और कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी।
हालांकि, जमानत मंजूर होने के बावजूद नरेश मीणा अन्य प्रकरणों में आरोपी हैं या कोर्ट की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जिससे उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं हो पाई है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, उन्हें बचाव पक्ष को दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी करने में कुछ समय लग सकता है।
इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चाएं हैं। एक तरफ कुछ समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला करार दे रहे हैं।
फिलहाल, मीणा की जमानत पर मिली राहत ने मामले में एक नया मोड़ जरूर दे दिया है।
नरेश मीणा को जमानत मिलने के बावजूद जेल में रहना, यह दिखाता है कि कानून की प्रक्रिया में कई स्तर होते हैं। यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक नेता से जुड़ा नहीं, बल्कि लोक प्रशासन और चुनावी मर्यादा से भी गहराई से जुड़ा है।
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