जयपुर: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) मुख्य परीक्षा-2024 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने या इसमें किसी तरह की राहत देने की मांग वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और इसे अंतिम समय में दायर करने पर गंभीर आपत्ति जताई।
अभ्यर्थियों की ओर से वकील तनवीर अहमद ने सोमवार सुबह ही हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी, जिसमें परीक्षा की तारीखों को लेकर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति उठाई गई थी और राहत की मांग की गई थी। हालांकि, जब मामला अदालत के समक्ष आया, तो न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए लताड़ लगाई कि "कल परीक्षा है और आप आज कोर्ट आए हो, ऐसे अंतिम समय में याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है?"
न्यायालय ने याचिका की तात्कालिकता और परीक्षा की निकटता को देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। कोर्ट के इस रुख से RAS मुख्य परीक्षा-2024 के अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है और अब उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा देनी होगी।
अभ्यर्थियों की क्या थी मांग?
यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका में अभ्यर्थियों की सटीक मांगें क्या थीं, लेकिन आमतौर पर ऐसी याचिकाएं या तो परीक्षा की तारीखें बदलने, पाठ्यक्रम में बदलाव, या परीक्षा पैटर्न से संबंधित होती हैं। चूंकि परीक्षा अगले दिन ही होने वाली है, ऐसे में किसी भी तरह के बदलाव से लाखों अभ्यर्थियों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के लिए बड़ी logistical चुनौती पैदा हो सकती थी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित RAS मुख्य परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। परीक्षा को लेकर अक्सर विभिन्न कारणों से विवाद और अदालती मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि, इस बार कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अंतिम समय में ऐसी याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा न आए।
इस फैसले के बाद, अब सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा और वे मंगलवार से शुरू होने वाली RAS मुख्य परीक्षा-2024 में शामिल होंगे।
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