आयोग के निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इस शपथ पत्र को नोटरी या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित भी कराना होगा।
अभ्यर्थी को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है और वह खुले में शौच नहीं करता है।
यदि अभ्यर्थी पर किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं है तो नो-ड्यूज प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई बकाया राशि है तो नामांकन दाखिल करने से पहले उसका भुगतान करना जरूरी होगा।
SC, ST और OBC के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित है। वहीं महिला, SC, ST और OBC अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि 250 रुपए होगी।
आयोग के इन निर्देशों का उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाना है। अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने से पहले सभी दस्तावेजों और निर्धारित प्रारूप की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी गई है।
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