मामला ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद दायर याचिका से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर तय करने की बात कही है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित होने की जानकारी दी गई है।
रेलवे में वर्तमान व्यवस्था के तहत ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रियों को यात्रा बीमा का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए ऐसी सुविधा की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
इस मामले में अदालत का जोर इस बात पर बताया गया है कि टिकट खरीदने के माध्यम के आधार पर यात्रियों के साथ असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि ऑनलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को बीमा का विकल्प मिलता है, तो काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।
यात्रा बीमा दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित नियमों और बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि, बीमा की वास्तविक कवरेज, प्रीमियम और पात्रता संबंधित योजना की शर्तों पर निर्भर करते हैं।
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