ड्रग कंट्रोल ऑफिसर (जयपुर) मदन मोहन सिंघल ने सांगानेर सदर थाना पुलिस की टीम के साथ विभिन्न दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड, शेड्यूल एच और एच-1 ड्रग रजिस्टर, बिक्री बिल, स्टॉक रजिस्टर, पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई।
निरीक्षण के बाद संबंधित लाइसेंसधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जवाबों की जांच और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। गोविंदपुरा, सांगानेर स्थित श्री श्याम मेडिकोज का ड्रग लाइसेंस गंभीर अनियमितताओं, रिकॉर्ड संधारण में कमियों तथा आवश्यक बिक्री बिल और अन्य रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। (https://rajasthan.ndtv.in/)
विभाग ने चार अन्य दवा विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। इनमें अभी भी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, देवेश मेडिकल एजेंसी, शुभम मेडिकल एंड जनरल स्टोर और बालाजी मेडिकल शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों पर निलंबन की कार्रवाई 14 से 30 दिनों की अवधि के लिए की गई है।
ड्रग विभाग ने स्पष्ट किया है कि शेड्यूल एच, एच-1 और अन्य नियंत्रित श्रेणी की दवाओं की बिक्री में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी रहेगी। विभाग विशेष रूप से बिक्री बिल, निर्धारित रजिस्टर, रिकॉर्ड-कीपिंग, पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रहा है।
विभाग के अनुसार इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना तथा नियंत्रित दवाओं की अवैध या नियम विरुद्ध बिक्री पर रोक लगाना है।
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