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सुबह 8 बजे बजेगी अदालत की घंटी! राजस्थान हाईकोर्ट ने बदला टाइम—जानिए नया शेड्यूल

राजस्थान: में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है। Rajasthan High Court सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव आगामी 13 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए अदालतों के कामकाज के समय को सुबह के घंटों में शिफ्ट किया गया है। इस संबंध में जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जिसे रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह ने जारी किया।

हाईकोर्ट का नया समय

नई समय-सारिणी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यवाही अब सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे का मध्यांतर रहेगा।

इसके अलावा, हाईकोर्ट के कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। कार्यालय समय के दौरान 10:30 से 10:45 बजे तक 15 मिनट का विश्राम भी दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य न्यायिक कार्यों को बिना बाधा के सुचारू रूप से संचालित करना है।

अधीनस्थ अदालतों का शेड्यूल

राज्य की सभी ट्रायल या अधीनस्थ अदालतों के लिए भी नया समय निर्धारित किया गया है। अब इन अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।

इन अदालतों में सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। वहीं, कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश

नई व्यवस्था के तहत पीठासीन अधिकारियों (Presiding Officers) के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने चैंबर में उपस्थित रहकर प्रशासनिक कार्यों का निपटान करना होगा।

यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

क्यों किया गया बदलाव?

हर साल गर्मी के मौसम में राजस्थान में तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे दोपहर के समय काम करना कठिन हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालतों के समय में यह बदलाव किया गया है, ताकि न्यायाधीशों, वकीलों और आम लोगों को राहत मिल सके।

यह कदम न केवल कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक सहज बनाएगा।

वकीलों और आम जनता पर असर

इस बदलाव का सीधा असर वकीलों, वादकारियों और कोर्ट से जुड़े अन्य लोगों पर पड़ेगा। अब उन्हें अपने कामकाज की योजना सुबह के समय के अनुसार बनानी होगी।

हालांकि, कई वकीलों का मानना है कि यह निर्णय सकारात्मक है, क्योंकि सुबह के समय काम करने से गर्मी की परेशानी से बचा जा सकेगा और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

हर साल लागू होता है ग्रीष्मकालीन शेड्यूल

गौरतलब है कि राजस्थान में हर साल गर्मियों के दौरान अदालतों के समय में बदलाव किया जाता है। यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मौसम के अनुसार कार्य व्यवस्था को अनुकूल बनाना है।

इस साल भी 13 अप्रैल से शुरू होकर 28 जून तक यह शेड्यूल लागू रहेगा। इसके बाद पुनः सामान्य समय-सारिणी लागू की जाएगी।

Written By

Rajat Kumar RK

Desk Reporter

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